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भारत का मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था लेकिन 44वाँ संशोधन 1978 के द्वारा सम्पत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था।
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