राज्य की सुरक्षा के हित में
दूसरे देशों के साथ मित्रतापुर्ण संबंधों के लिए
सार्वजनिक व्यवस्था के लिए
उपरोक्त सभी के आधार पर
प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया और अब राज्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति-युक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है, वे इस प्रकार हैं- राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण सम्बंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमानना, मान हानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना के आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है।
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