मनुष्यों के क्रय - विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है
बेगार (बिना मजदूरी के काम लेने) पर प्रतिबन्ध है
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खदानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबन्ध है
उपरोक्त सभी पर प्रतिबन्ध है
अनुच्छेद- 23 बलात श्रम एवं मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबन्ध अनुच्छेद 24-14 वर्ष तक के बालकों को कहीं भी काम पर नहीं लगाने का अधिकार। अनुच्छेद- 23 के आधार पर ही बेगार (दास प्रथा) एवं वेश्यावृति को प्रतिबंधित किया गया।
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