आठ प्रतियों में
चार प्रतियों में
दो प्रतियों में
छः प्रतियों में
जमाबन्दी दो प्रतियों में तैयार की जाती है। यह अभिलेखों के अधिकार से सम्बन्धित है। जो भूमि अभिलेख को स्पष्ट करता है। इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसकी दो प्रतियों में से एक सरकार के पास और दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है।
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