यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है।
यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है।
यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है।
यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है।
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