भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
महाभियोग प्रस्ताव, सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है।
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