इसके तहत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर शेष सभी देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था दी गई है।
वे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं किन्तु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात भारत का अंग बना हो।
नागरिकता (संशोधन अधिनियम), 2005 का प्रवर्तन जून 2005 में हुआ
वे व्यक्ति जो अब किसी देश के नागरिक हैं किन्तु जो 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के पूर्व भारत के नागरिक थे।
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