104 अनुच्छेद व 5 अनुसूचियाँ
318 अनुच्छेद व 27 अनुसूचियाँ
45 अनुच्छेद व 14 अनुसूचियाँ
395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ
26 नवंबर, 1949 को जब संविधान लागू हुआ उस समय कुल 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं।
अनुच्छेदों की संख्या तो मूलरूप से अभी भी 395 ही हैं लेकिन अनुसूचियों की संख्या संशोधनों के द्वारा बढ़ाकर 12 कर दी गयी हैं।
जिनमें सर्वप्रथम 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन (जून, 1951) के द्वारा जोड़ी गयी आगे क्रमश: बारह तक इनको बढ़ाया गया।
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