राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ
राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार
राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना
इनमें से कोई नहीं
धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्म निरपेक्ष (पंथनिरपेक्ष) शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया।
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