ग्यारहवीं अनुसूची
चौथी अनुसूची
बारहवीं अनुसूची
आठवीं अनुसूची
आठवीं अनुसूची → इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, मूल रुप से आठवी अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। 1967 में सिंधी 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली व 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
बारहवीं अनुसूची → यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गयी है (1.6.1993 से प्रभावी) इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गये हैं।
ग्यारहवीं अनुसूची → यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गयी है (24.4.1993 से प्रभावी), इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिये 29 विषय प्रदान किए गये हैं।
चतुर्थ अनुसूची → इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
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