अनुच्छेद 2
अनुच्चेद 7
अनुच्छेद 5
अनुच्छेद 3
भाग-1, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद-1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनु. 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनु. 7 में पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार तथा अनु. 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबधित है।
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