अनुच्छेद 3
अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 22
अनुच्छेद 9
भारतीय संविधान के अनु. 3 के अनुसार, संसद को नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अनु. 12 में राज्य की परिभाषा, अनु. 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण तथा अनु. 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना जाता है।
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