तीसरी
चौथी
दूसरी
पहली
शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद के सदस्यों द्वारा लिये जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारुप है। राष्ट्रपति अनु. 60, उपराष्ट्रपति अनु. 69 तथा राज्यपाल अनु. 159 के अनुरुप शपथ लेता है।
Post your Comments