बोडो
कोंकणी
सिन्धी
कश्मीरी
भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 में सिंधी तथा 92वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया है। अतः कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी।
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