1950
1952
1976
1966
42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, एकता और अखण्डता" संविधान की प्रस्तावना में शामिल किये गये थे। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया था। किन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य एआईआर 1973 के मामले में उच्चतन न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग -4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4-A जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
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