केवल A
A और B दोनों
केवल B
A और B, दोनों ही नहीं
भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनु. 5 से अनु. 11 तक भारतीय नागरिकता से सम्बन्धित है। इन अनुच्छेद से स्पष्ट है कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता, नागरिकता का परित्याग करने पर, नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर, अऩ्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर तथा युद्ध के समय शत्रु से गैरकानूनी तरीके से सम्पर्क रखने पर आदि कई कारणों से उसकी नागरिकता समाप्त या रद्द की जा सकती है।
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