जन्म से
वंशानुक्रम से
देशीकरण से
इन सभी से
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 के अन्तर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य किया गया है। भारत की नागरिकता जन्म से (राजनायिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे को छोड़कर), वंशानुक्रम से , देशीयकरण से, पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
Post your Comments