अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15 : सामाजिक एकता
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनु. 14 में यह प्रावधान है कि भारतीय भू-क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को 'विधि के समक्ष समता' अथवा 'विधियों का समान संरक्षण' से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी है। राष्ट्रपति , राज्यपाल, राजनायिकों, सासंदों, विधायिकों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न-भिन्न कानून बनाया जा सकता है। राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है।
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