A और C
A,B और D
A और B
B और C
संविधान का भाग -3, अनुच्छेद 19-22 स्वतन्त्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19 (1) में कुल 6 स्वतंत्रताएँ है। (1) वाक् एवं अभिव्यक्ति (2) शान्तिपूर्ण सम्मेलन (3) संगम एवं संघ (4) भ्रमण की स्वतंत्रता (5) निवास या बसने की स्वतंत्रता (6) वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार। इस प्रकार कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार निहित हैं। अनु. के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान अधिकार होगा। वही अनु. 17 जो समानता के अधिकार के अन्तर्गत आपृश्यता का उन्मूलन करता है।
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