निजता का अधिकार
मत देने का अधिकार
समानता का अधिकार
संपत्ति का अधिकार
भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था किन्तु 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सम्पत्ति का मूल अधिकार अनु. 19(1) (च) तथा अनु. 31 में वर्णित था। अब सम्पत्ति का अधिकार 300 क के तहत् एक विधिक अधिकार है। अत: वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है जो निम्न है- 1. समानता का अधिकार (अनु. 14-18) 2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19-22) 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु. 23-24) 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28) 5. संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 29-30) 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)
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