A और B दोनों
A और B दोनों ही नहीं
केवल A
केवल B
भारतीय संविधान के भाग-3 में अनु. 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धान्त है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि वे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान अनु. 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अनु. 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरूद्ध कोई कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हो या मूल अधिकारों से असंगत हो, वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे।
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