केवल B
केवल A
A और B दोनों
A और B दोनों ही नहीं
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये न्यायोचित है। इनके उल्लंघन होने पर यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न कि व्यक्तियों की। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार है। (सम्पत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया)। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दण्डनीय है तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।
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