अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 133
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 64
संविधान के अनु. 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के खण्ड (3) के तहत संसद को वह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय (जैसे-निचली अदालत) को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है है। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरूद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। अत: संविधान के अनु. 32 (3) के तहत कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके किसी सार्वजनिक मुद्दे पर (जनहित अथवा जनकल्याण के उद्देश्य से) न्यायालय जा सकता है।
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