अनुच्छेद 12 से 51 A
अनुच्छेद 5 से 35
अनुच्छेद 36 से 51A
अनुच्छेद 12 से 51
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। मानवाधिकार का संबंध आधारभूत अधिकार और स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। जिसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र, 1948 के नाम से जाना जाता है।
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