48 घंटे
120 घंटे
72 घंटे
24 घंटे
अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में 2 भाग हैं- पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। (अ) अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है- 1. गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार 2. विधी व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार 3.दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख 24 घण्टे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार। 4. दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घण्टे में रिहा करने का अधिकार
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