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भारत के संविधान में अनुच्छेद-21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 21 (a) तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि (कानून) द्वारा निर्धारित करें, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध करायेगा। 21 (a) को 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतस्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट 2009 में आया। जिसे 2010 में लागू किया गया।
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