धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण
संपत्ति का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद -22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अऩुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 1. हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा 2. 24 घंटे के अंदर उसे अदालत के समय पेश किया जाएगा। 3. व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त उसे 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा।
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