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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को खानों, कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। जबकि शोषण के विरूद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में बंधुआ तथा बलात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
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