राजकीय विद्यालय
राजकीय महाविद्यालय
राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय
उपरोक्त में से कोई नहीं।
संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णत: पोषित शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है लेकिन यदि ऐसी शिक्षण संस्था की स्थापना न्यास के तहत की गई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा तभी दी जा सकती है, जब इसके लिए सम्बन्धित छात्र/छात्रों ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके अभिभावक ने सहमति दी हो।
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