सभा शांतिपूर्ण है
सभा शान्तिविहीन है
दोनों (a) और (b)
न तो (a) और न (b)
प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 19 (1-ख) के अन्तर्गत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अंतर्गत जुलूस निकालने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत प्रभुता एवं अखण्डता तथा लोक व्यवस्था के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।
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