अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 13
अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 15
संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा तथा किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णत: या भागत: राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों के उपयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद-महिलाएं, बच्चे और सामाजिक , आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेषण उपबंध किया जा सकता है।
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