अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 30
अनुच्छेद 31
अनुच्छेद 33
अनुच्छेद 30 के प्रावधानों के अनुसार धर्म या भाषा आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा इसके अलावा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।
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