10
11
12
9
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(a) के अन्तर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया इसे रुस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है जो निम्नलिखित है -
1) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हैं कि वह संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
2) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे एवं उनका पालन करें।
3) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखे।
4) देश की रक्षा करें एवं आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारें की भावना का निर्माण करें।
6) भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझे एवं उसका परिरक्षण करें।
7) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। और जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखे।
8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहें।
10) व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें।
11) प्रत्येक माता-पिता एवं उसके अभिभावकों का यह कर्तव्या हैं कि वे 6 से 14 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की शिक्षा का प्रबंध करें (86 वें संशोधन 2002 द्वारा)
Post your Comments