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भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन (1976 ई.) के द्वारा भाग 4 (क) में अनु. 51 (क) के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 वाँ मूल कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया जो कि 6-14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से सम्बन्धित है।
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