प्रधानमंत्री द्वारा
लोक सभा द्वारा
उच्चतम न्यायालय द्वारा
संसद द्वारा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने के दोषा-रोपण पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर पदच्युत किया जा सकता है।
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