अनु. 60
अनु. 61
अनु. 105
अनु. 63
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग (दोषारोपण) की प्रक्रिया तब संचालित की जा सकती है, जब वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाना हो उसके एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है।
राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिये जाने की सूचना के 14 दिन बाद पहला सदन विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेज देता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच कर के विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी। इस स्थिति में राष्ट्रपति पदमुक्त माना जायेगा।
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