प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश
राज्य सभा
भारत का संविधान भारत महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है । महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है । यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है । किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं है ।
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