संपूर्ण मतदान
एकल गैर हस्तांतरणीय मत
एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व
जन निर्वाचित प्रत्याशी
भारतीय संविधान के अनु. 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जाता है । इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैें । मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं है ।
Post your Comments