राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जायेंगे।
राष्ट्रपति बिना किराया दिये अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा।
राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा।
अनुच्छेद 56(ख) के अनुसार “संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा।” अतः राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है।
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