भारत का नागरिक हो
पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो
उक्त सभी शर्तें
अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह उपर्युक्त तीनों शर्तें पूरी करना हो और उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।
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