राज्य सभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है - 

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Answer:- 4
Explanation:-

राज्य सभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को (अनुच्छेद 331 के तहत) मनोनीत कर सकता है। राज्य सभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। सभापति ने सदन में घोषणा की कि ‘कांउसिल ऑफ स्टेट्स’ को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्य होंगे जिसमें 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा द्वारा तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

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