राष्ट्रपति के प्रति
प्रधानमंत्री के प्रति
लोकसभा के प्रति
सर्वोच्च न्यायालय के प्रति
संविधान के अनु. 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यो में सहयोग एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनु. 75 के अनुसार करता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो उसे छह माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है अन्यथा अपने पद से इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या उस विभाग से संबंधित विधेयक को निरस्त कर दे, तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है।
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