संसद
विधानसभा
राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय
किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को कार्यवाही शक्ति के अंतर्गत प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। (सम्बन्धित अनु. 341 व 342)
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