लोक सभा में
राज्य सभा में
किसी भी सदन में
उपरोक्त में से कोई नहीं
अनु. 368(2) के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है।
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