उसका नाम सम्बन्धित राज्य की मतदाता सूची में ही दर्ज है
उसका नाम भारत में कही भी मतदाता सूची में दर्ज हो।
वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो।
वह पढ़ा-लिखा हो।
लोक सभा संसद का निम्न सदन है। लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकते है। जबकि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 79 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 स्थान आरक्षित है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित है -
1) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
2) उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो।
3) वह पागल या दिवालिया न हो।
4) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन वह कोई लाभ के पद पर न हो।
5) उस व्यक्ति का नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो।
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