प्रथम
द्वितीय
सप्तम
नवम
संसद व विधानसभाएं सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। लेकिन कानून के विषय समान होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही अस्तित्व में रहेगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केन्द्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जायेगा। समवर्ती सूची का विषय जम्मू-कश्मीर के राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है।
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