3 वर्ष
5 वर्ष
6 वर्ष
2 वर्ष
अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात् इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनु. 84 (ख) के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गयी है।
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