प्रधानमंत्री
संसद
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रपति
अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्ते दी गई हैं। (भर्ती एवं सेवा शर्ते नियम 1963)
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