राष्ट्रपति
भारत के मुख्य न्यायाधीश
लोकसभा अध्यक्ष
उपराष्ट्रपति
भारतीय संविधान के अनु. -99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है । ध्यातव्य है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिष्ठान का प्रारूप दिया गया है ।
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