राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
विपक्ष के नेता
वित्तमंत्री
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है । इसमें वर्णित किया गया है कि भारत का एक नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसी प्रकार पदमुक्त किया जा सकता है, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि की भी नियुक्ति करता है ।
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